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दिल्ली हाईकोर्ट बाटला हाउस मामले के दोषियों की अपील पर 22 सितंबर को सुनवाई करेगा

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नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट 22 सितंबर को साल 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में मौत की सजा और उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली दो दोषियों की अपील पर सुनवाई करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी में सिलसिलेवार विस्फोट में 26 लोगों की मौत और 133 लोगों के घायल होने के कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 19 सितंबर, 2008 को जामिया नगर के बाटला हाउस में एक मुठभेड़ को अंजाम दिया था, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के दो संदिग्ध आतंकवादी और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी।

अपीलकर्ता आरिज खान को इंस्पेक्टर शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि दूसरे आरोपी शहजाद अहमद को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

दोनों कथित तौर पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने दिल्ली सरकार के अनुरोध पर विचार करने के बाद मामले को 22 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पिछले साल 15 मार्च को एक ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभ मामला कहा था, जबकि आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी, जो मौके से भाग गया था और उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था। उसे 14 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था और मुकदमे का सामना करना पड़ा था। पुलिस ने दावा किया कि आरिज खान बाटला हाउस में मौजूद था और मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा।

एक निचली अदालत ने जुलाई 2013 में मामले के सिलसिले में अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

–आईएएनएस

एसजीके/एएनएम


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