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Home भारत

लॉक डाउन के तीसरे चरण में जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद पढ़े पूरी डिटेल

admin by admin
May 2, 2020
in भारत
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लाइव हिंदी खबर (भारत) :- कोरोना वायरस के कारण भारत में पिछले 40 दिनों से लॉक डाउन घोषित था लेकिन कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते मामले और लॉक डाउन की वजह से रिकवरी रेट के बढ़ते ग्राफ के कारण भारत सरकार ने एक बार फिर से पूरे देश में लॉक डाउन की समय सीमा को बढ़ा दी है जी हां भारत सरकार ने लॉक डाउन का तीसरा चरण शुरू कर दिया है जो पूरे देश में 17 मई तक लागू रहेगा इसके अलावा भारत सरकार ने लोगों के तीसरे चरण में कुछ गाइडलाइन जारी की है जिनमें से हर राज्य के जिलों को ज़ोन के हिसाब से बांटा जाएगा इनमें 3 ज़ोन होंगे जिनका नाम है रेड जोन ऑरेंज ज़ोन और ग्रीन जोन


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में करीबन 130 जिलों को रेड जोन में 284 जिलों को ऑरेंज ज़ोन और 319 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया इसके अलावा केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी जोनों में कुछ गतिविधियां पर रोक जारी रहेगी जैसे हवाई रेल मेट्रो और रोड यातायात पर पूरी तरह से रोक होती इसके अलावा स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर रेस्टोरेंट होटल जैसी अन्य शैक्षणिक संस्थान भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी इसके अलावा भीड़ वाली जगह जैसा सिनेमा हॉल मॉल शॉपिंग कॉन्प्लेक्स स्पोर्ट कंपलेक्स आदि भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे और धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च इत्यादि भी बंद रहेंगे


Red zone

रेड जोन में सरकार में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है इसके अलावा इस ज़ोन में आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगी गृह मंत्रालय के मुताबिक रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंधों के यहां साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा टैक्सी और क्या सेवा उपलब्ध नहीं होगी यह एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी सैलून भी नहीं खुलेंगे रेड जोन में गैर जरूरी सामानों की कॉमर्स कंपनी द्वारा आपूर्ति पर पाबंदी जारी रहेगी
इसके अलावा रेड जोन में आने वाले बैंक आंगनबाड़ी केंद्र बिजली-पानी स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे इसके अलावा इस जोन में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों को छूट दी जाएगी वही इस ज़ोन में भी चिकित्सक कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन की अनुमति दी गई है
Orange zone

ऑरेंज जोन में जिलों में टैक्सी और कैब को एक गाड़ी में केवल एक ही ड्राइवर और दो यात्री की अनुमति दी गई है इसके अलावा चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति सफर कर सकते हैं और इसके साथ ही ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी सामानों के ऑनलाइन डिलीवरी की भी छूट दी गई है
Green Zone

वही ग्रीन जोन में 50% बसें चलेंगी हालांकि बसों में सिर्फ 50% ही आखिरी होंगे ग्रीन जोन में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी गई है इसके अलावा सैलून की सुविधाएं नहीं खुलेंगे मॉल नहीं खुलेंगे और स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे इसके अलावा लोगों को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक की आवाजाही की इजाजत है इस ज़ोन में जरूरी और गैरजरूरी के किसी भी भेद के बिना शहरी परिवेश में सभी स्टैंड और दुकान खुली रहेगी वही लोगों को अपने समय अंतराल के बीच में ही घर से निकलने की आजादी मिलेगी इसके अलावा सरकार ने कहा है कि इस जोन के लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा

 

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