लाइव हिंदी खबर(भारत) :- कोरोना वायरस के कारण भारत में लंबे समय से लॉक डाउन घोषित है लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के कारण भारत सरकार ने लॉक डाउन की तिथि को और आगे बढ़ाने का निश्चय किया जी हां केंद्र सरकार ने लॉक डाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है
वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए वाहन का नया नियम लागू हो गया है। जिसके तहत बाइक या स्कूटी पर केवल चलाने वाला ही बैठ सकता है। पीछे की सीट पर सवारी पाए जाने पर पहले तो 250 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना, उसके बाद दोपहिया वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है । मास्क पहनने, लॉकडाउन का उल्लंघन करने और दोपहिया वाहन में एक सवारी की अनुमति से संबंधित अधिसूचना महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी कर दी गई है। महामारी नियंत्रण एक्ट के तहत जारी अधिसूचना में दोपहिया वाहन चालाक ही अकेले वाहन चला सकेगा। पीछे बैठने की अनुमति किसी में नहीं होगी।
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